RTE Free Admission: भारत सरकार द्वारा देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
सभी राज्यों को फ्री एजुकेशन के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन करना अनिवार्य है इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के निजी स्कूलों की कुल 25 प्रतिशत सीटों पर आरक्षित वर्ग के बच्चों के लिए निर्धारित की गई है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरटीई एक्ट के अंतर्गत फ़्री शिक्षा देने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
Up RTE Free Admission Details
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार अपने बच्चों का एडमिशन आरटीई एक्ट के अंतर्गत आरक्षित सीटों पर करना चाहते हैं तो इस आर्टिकल में पूरी जानकारी दी गई है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए पैसे भी नहीं है आरटीई एक्ट के अंतर्गत ऐसी सभी बच्चों को लाभ मिल सकेगा।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में भी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है और सभी अपने बच्चों का फ्री एडमिशन करा सकते हैं अच्छी पढ़ाई के साथ-साथ यहां भी बच्चों को सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं अगर फिर भी किसी पर बड़े प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं तो 25% सीटें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई हैं ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत फ्री और अनिवार्य शिक्षा में शामिल किया जाएगा।
RTE Free Admission के लिए पात्रता
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत यदि लाभ लेना चाहते हैं तो इसकी पात्रता जान लेना आवश्यक है आरटीई एक्ट के अंतर्गत केवल 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को ही शामिल किया जाएगा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं उत्तर प्रदेश आरटीई एडमिशन 2024 के लिए उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है अगर आप किसी और राज्य के लिए लाभ लेना चाहते हैं तो संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए आरटीई एक्ट भारत के सभी राज्यों में लागू है और आप किसी भी राज्य में अपने बच्चों का एडमिशन इस योजना के अंतर्गत कर सकते हैं।
RTE Free Admission जरूरी दस्तावेज
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज
- जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- फोटो और मोबाइल नंबर
Up RTE Free Admission महत्वपूर्ण तिथियां
उत्तर प्रदेश आरटीई प्रवेश 2024 के लिए आवेदन की तिथियां निर्धारित कर दी गई है जिसके अंतर्गत बच्चों के अभिभावकों को एडमिशन के लिए बता दें आवेदन की प्रक्रिया 20 जनवरी 2024 से शुरू की गई थी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी निर्धारित थी इसके बाद फिर से तीन चरणों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है 1 मार्च से लेकर 30 मार्च 2024 तक आवेदन का मौका दिया गया था इसके बाद आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अब फिर से मौका दिया गया है जिसके अंतर्गत 15 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है इच्छुक उम्मीदवार 8 मई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।
9 मई से 15 मई तक सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा इसके बाद इस राउंड के लिए 16 मई 2024 को लॉटरी जारी की जाएगी जिसमें उन सभी बच्चों का नाम होगा जिन्हें प्रवेश दिया जाएगा 23 मई 2024 को सभी पात्र बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा इसके बाद अगले चरण के लिए 1 जून 2024 से 20 जून तक फिर से आवेदन लिए जाएंगे इसके बाद 21 जून से 27 जून तक दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा 28 जून को लॉटरी निकाली जाएगी और 7 जुलाई तक इस राउंड के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा।
आरटीई अप प्रवेश 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश आरटीई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज पर विभिन्न प्रकार के विकल्प दिखाई देंगे।
- इसमें से आपके स्टूडेंट login के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
- अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा
- आपको पंजीकरण करने का विकल्प दिखाई देगा
- जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके सामने आरटीई के लिए अप्लाई ऑनलाइन के संबंध में आवेदन फार्म खुल जायगा।
- आवेदन फार्म में सभी जानकारी सही प्रकार से भरनी होगी।
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद सबमिट करके प्रिंटआउट निकाल लें इस प्रकार आप ऑनलाइन माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
कैसे मिलेगा दाखिला
जिन भी अभिभावकों द्वारा बच्चों के लिए आवेदन किया जाएगा उन्हें फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जैसी आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी तो जिलाधिकारी के द्वारा सभी बच्चों के दस्तावेज सत्यापन करने के उपरांत एक लॉटरी निकाली जाएगी इस लॉटरी के माध्यम से जितने भी बच्चों का नाम सेलेक्ट किया जाएगा उन सभी बच्चों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उन्हें एडमिशन के लिए बताए गए स्कूल में जाना होगा स्कूल में जाकर जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे इस प्रकार शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में फ्री दाखिला मिल जाएगा।