Bihar Teacher News: पटना हाई कोर्ट द्वारा एक बड़ा फैसला दिया गया है पटना हाई कोर्ट खंडपीठ द्वारा बिहार विद्यालय विशिस्ट शिक्षक नियमावली 2023 को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया है हाई कोर्ट ने नई शिक्षक नियमावली के रूल 4 को निरस्त कर दिया है जिसके अंतर्गत सभी शिक्षकों को साक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
पटना हाई कोर्ट ने राज्य के नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत प्रदान की है से क्षमता परीक्षा में फेल होने या परीक्षा न देने पर भी सभी शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे हाई कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले से 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।
हाई कोर्ट ने चार बिंदुओं पर सुनाया फैसला
1.हाई कोर्ट द्वारा नई शिक्षक नियमावली के रूल कर को निरस्त कर दिया है जिसके तहत सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी है रूल कर का कहना है कि तीन बार से अधिक मौके मिलने के बाद भी नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं देते हैं या फिर शिक्षक फेल हो जाते हैं उसके बाद सरकार के शिक्षा विभाग में नौकरी नहीं कर सकते कोर्ट ने इस रूल को समाप्त कर दिया है।
2.हाई कोर्ट ने बिहार राज्य शैक्षिक संस्थागत शिक्षक और कर्मचारी नियमावली 2020 के रूल 12 को भी निरस्त कर दिया है जिसके अंतर्गत गठित जिला राज्य अपीलीय प्राधिकार का लंबित मामलों का इस नियमावली से प्रभावित होने की तिथि से 6 महीने के अंदर निपटारा लागू हो जाना चाहिए इसके अतिरिक्त इस नियमावली के होने की तिथि से जिला और राज्य अपीलीय प्राधिकार कोई भी नया वाद स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
3.राज्य एक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करेगा जिस प्रकार से स्थानीय निकाय शिक्षक नियम 2020 द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए किया गया है।
4.राज्य सरकार करियर में प्रगति के लिए भी प्रावधान करेगी तथा एक अनुपात निर्धारित करना होगा ताकि प्रत्येक संवर्ग में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा राज्य के निर्धारित उचित शर्तों के अधीन पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार होगा इसके साथ हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार द्वारा ली गई सक्षमता परीक्षा को ही सही ठहराया है जिसके तहत सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षकों को विशेष शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा।