Free electricity scheme: यूपी में 31 मार्च 2023 तक का बिल चुकाने वाले किसानों को 140 मिनट प्रति किलोग्राम वाट तक की छूट दी जा रही है ऊर्जा विभाग के निर्देश पर पावर कारपोरेशन ने यह आदेश जारी कर दिया है।
उत्तर प्रदेश में मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने हेतु किसानो को 31 मार्च 2023 तक का बकाया बिल जमा करना होगा वहीं जिन किसानों का बकाया है उनके लिए एक मुफ्त समाधान योजना लाई जा चुकी है ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता ने पावर कारपोरेशन को दिशा निर्देश दे दिए हैं जिसके बाद का पावर कारपोरेशन के प्रबंधक निदेशक पंकज कुमार ने सभी विद्युत वितरण निगमों को आदेश जारी कर दिया है इसके मुताबिक जिन किसानों का 31 मार्च 2023 तक का बिल जमा है वे 1 अप्रैल 2023 से मुफ्त बिजली योजना का लाभ ले सकते हैं इसके लिए उनके खाते शून्य कर दिए गए हैं ऐसे किसानों को 31 मार्च 2023 तक जीरो बिल करने पर किसानों को 140 यूनिट प्रति किलो वाट तक छूट मिलेगी।
बकाया बिल वाले किसानों के लिए रास्ता
जिन किसानों को 31 मार्च 2023 से पहले बिल बकाया है वह पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट के अतिरिक्त विद्युत उपकेंद्रों के कैश काउंटर और जन सेवा केंद्र पर भी 30 जून तक पंजीकरण कर सकते हैं इसमें उपभोक्ताओं को बकाया की 30% मूलधन जमा करना होगा एक मुस्त धनराशि जमा करने पर ब्याज में 100% फीसदी छूट और तीन किस्तों से मूलधन जमा करने पर ब्याज में 90 फ़ीसदी की छूट दी जाएगी इसी तरह 6 किस्तों में जमा करने पर ब्याज में 80 फीसदी छूट मिलेगी जो किसान 30 जून तक इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराकर पूर्व का बिल जमा करने जमा नहीं करेंगे उनको क्षेत्र अनुसार निर्धारित 1300 /1045 फ्री यूनिट का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
छूट लेने वाले किसानों के लिए बिजली मीटर जरूरी
मुफ्त बिजली लेने वाले किसानों के लिए मीटर अनिवार्य कर दिया गया है प्रदेश की सभी बिजली विभागों में 10 हॉर्स पावर( एच पी)पर किसानों को 140 यूनिट प्रति केवी प्रतिमाह की छूट मिलेगी यानी 10 एचपी पर कुल 1,045 यूनिट प्रतिमाह की छूट प्राप्त होगी इससे अधिक खपत पर टैरिफ के अनुसार भुगतान करना होगा हालांकि बुंदेलखंड के किसानों के लिए 10 एचपी की जगह 12.5 एचपी तक की छूट रहेगी ऐसे में उन्हें 1,300 यूनिट प्रतिमाह की छूट मिलेगी सभी क्षेत्रों में निर्धारित सीमा तक बिजली खपत पर फिक्स चार्जेज में 100 फीस दी और बिजली खपत करने पर सिर्फ 50 पीस दी की छूट प्राप्त होगी।
किसानों को लाभ प्राप्त होगा
किसान बिजली दिलों में छूट और बकाया बिलों के अधिकार में दी गई छूट का लाभ लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएं। -नगर विकास व ऊर्जा मंत्री एके शर्मा
उपभोक्ता परिषद ने छूट योजना पर उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने बिजली माफी में नए प्रावधान जोड़ने पर सवाल उठाया है उन्होंने कहा है कि जिन किसानों ने 1 अप्रैल 2023 के बाद अपने निजी नलकूप के बिल का भुगतान किया है उनकी वापसी कैसे होगी उन्होंने पावर कार्पोरेशन प्रबंधन से संशोधित आदेश जारी करने की भी मांग की है।
ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण हेतु केंद्र ने दिए 917 करोड़ रुपए
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के कुछ मजरे अभी तक विद्युत व्यवस्था से छूटे हुए हैं अर्थात वंचित हैं विभागीय सर्वे में 19,449 मजलूम में 2,51,487 आवासों के विद्युतीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 917 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है।