ICDS Anganwadi News: त्रिपुरा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए त्रिपुरा उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि राज्य की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछली तारीख से ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के दायरे में आएंगे कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार आईसीडीएस योजना के अंतर्गत कार्यरत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायताओं को सेवा से सेवा निवृत हुए लोग भी शामिल हैं सेवानिवृत्ति प्राप्त करने पर ग्रेविटी राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।
राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा ग्रेच्युटी लाभ की मांग करते हुए अदालत में रिट फाइल की थी उन्होंने इस आधार पर उच्च न्यायालय का दरवाजा दरवाजा खटखटाया था की ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ दिया जाए क्योंकि वह इसकी हकदार हैं इससे पहले सामाजिक कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग द्वारा उनकी दलीलों को ठुकरा दिया गया था इसके बाद सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विभाग या आदेश को लेकर उच्च न्यायालय गई थी।
माननीय उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि ग्रेच्युटी राशि सेवा से सेवानिवृत होने के 30 दिनों के भीतर भुगतान की जानी चाहिए अगर इसमें देरी की जाती है तो ब्याज सहित धनराशि आगे बढ़ती जाएगी।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए फैसले को जीत बताते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं लेकिन बदले में उन्हें जो भुगतान मिलता है वह एक सभ्य जीवन जीने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है उच्च न्यायालय द्वारा गुजरात राज्य संबंधित इसी तरह के एक और मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख किया गया है। और उसी को आधार बनाकर आदेश दिया गया है।