UP Shikshak Bharti: शिक्षक भर्ती के लिए चयनित 12000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, SC ने की याचिका रद्द

UP Shikshak Bharti: उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 2011 में 72825 प्रसिद्ध शिक्षकों की वैकेंसी निकाली गई थी जिसके लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन फार्म मांगे गए थे इसके अंतर्गत 12091 चयनितों की सूची को लेकर 7 साल से अधिक का समय हो चुका है और अब जाकर यह विवाद खत्म हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने संबंधी एसएलपी को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है यह  SLP 12091 चयनित उम्मीदवारों की सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश के खिलाफ दाखिल की थी।UP Shikshak Bharti

यह SLP  पिछले साल दाखिल की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी सुनवाई किए बिना 27 सितंबर 2023 को यह याचिका हाई कोर्ट को वापस कर दी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच द्वारा 12 जनवरी 2024 को आदेश दिया गया था कि जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई हो उनकी काउंसलिंग करते हुए सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की स्पेशल अपील पर हाई कोर्ट की डबल बेंच द्वारा सुनवाई की गई थी।

हाई कोर्ट डबल बेंच ने पलट दिया था निर्णय

हाई कोर्ट की डबल मैच द्वारा 16 अप्रैल को सिंगल बेंच के आदेश को खारिज कर दिया था और जिसमें कहा गया था की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के 13 साल बाद काउंसलिंग कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता है इसी आदेश को लेकर कई अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की थी जिसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज खारिज कर दिया गया है। और 72825 भर्ती से 12091 का मामला क्लोज हो चुका है।

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