Bihar Teacher News : शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश से 4000 से अधिक शिक्षकों के लिए बुरी खबर है 31 मार्च को अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है।
बिहार के सरकारी स्कूलों में अब अतिथि शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी किया गया है जारी किए गए आदेश के अनुसार अतिथि शिक्षकों की अब स्कूलों में जरूरत नहीं है शिक्षा विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को नौकरी से हटाने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है 31 मार्च 2024 के बाद 4257 अतिथि शिक्षकों को उच्च माध्यमिक स्कूलों से बाहर कर दिया जाएगा माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।
जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 1 अप्रैल से अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाएगी और उन्हें 1 अप्रैल से सेवा में नहीं रखा जाएगा और ना ही किसी तरह की सेवा ली जाएगी जिला शिक्षा पदाधिकारी को अतिथि शिक्षकों की सेवा में नहीं होने का प्रमाण पत्र भी शिक्षा विभाग को देना होगा।
शिक्षा विभाग का कहना है कि अब सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की जरूरत नहीं है अतिथि शिक्षक 6 वर्षों से राज्य के विभिन्न उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ा रहे थे शिक्षा विभाग के इस फैसले से अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं।
शिक्षा विभाग के फैसले से हो गए बेरोजगार
शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद 31 मार्च डेडलाइन घोषित की गई है 31 मार्च के बाद माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ सकेंगे बता दें वर्तमान में ही बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन की ओर से बड़े पैमाने पर नए शिक्षकों की भर्ती की गई है जिसके अंतर्गत नवमी दसवीं के लिए 37000 से अधिक पदों पर भर्ती की गई है इसके साथ ही 11वीं और 12वीं के लिए 56000 से अधिक पदों पर भर्ती की गई है नई भर्ती के कारण अब अतिथि शिक्षकों की जरूरत नहीं है इसलिए शिक्षा विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।