Breaking News: सरकारी भर्तियों को लेकर सरकार की नई अधिसूचना हुई जारी, करोड़ छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी

उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा लोक परीक्षा कानून 2024 को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।

इस नए कानून को लेकर जारी की गई अधिसूचना के अनुसार परीक्षा करने वाली एजेंसी का चयन परीक्षा केंद्रों के चयन ओएमआर शीट और न्यू सब्जेक्ट को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं यह निर्देश सभी अधिकारियों को जारी किए गए हैं इस दिशा निर्देश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अब एक एजेंसी नहीं बल्कि चार एजेंसियां परीक्षा कराएंगी।breaking news

चारों एजेंसियों के होंगे अलग-अलग काम

इन चारों एजेंसियों के अलग-अलग काम होंगे इन चारों एजेंसियों के अलग-अलग कामों की बात की जाए तो जारी किए गए दिशा निर्देश के अंतर्गत एक एजेंसी पेपर बनाकर छपेगी और इसके बाद दूसरी एजेंसी परीक्षा Center तक पेपर तक पहुंचाएगी और तीसरी एजेंसी परीक्षा सेंटर की व्यवस्था देखेगी और चौथी एजेंसी पेपर चेकिंग का काम देखेगी सभी काम अलग-अलग एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

नया कानून आज से हुआ लागू

जानकारी के लिए बता दें केंद्र सरकार द्वारा पेपर लीक को लेकर फरवरी महीने में पारित हुआ कानून आज शुक्रवार से लागू हो गया है सरकार द्वारा कानून की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है लोक परीक्षा कानून 2024 के लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर भी 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा नकल की रोकथाम के लिए न्यूनतम 3 साल से 5 साल तक की कारावास और इस तरह के अपराध में शामिल सभी लोगों को 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान इस नए कानून में किया गया है प्रस्तावित कानून में न्यूनतम एक करोड रुपए के जमाने का प्रावधान भी किया गया है।

पेपर लीक नकल जैसी समस्याओं से मिलेगा छात्रों को छुटकारा

सरकार द्वारा नए कानून लागू करने के बाद अब छात्रों के लिए काफी राहत भरी खबर है प्रदेश में पिछले दिनों ही बड़ी संख्या में भारतीय कैंसिल की गई है यह भारतीय सभी पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर की गई है अब पेपर लीक और नल जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और छात्र बेफिक्र होकर परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त जिन एजेंसियों को संभावित अपराध के बारे में पूरी जानकारी है और वह उसकी रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उन पर भी एक करोड रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा जांच के दौरान अगर यह तय हो जाता है कि सेवा देने वाली कंपनी का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपराध की अनुमति दी गई थी या अपराध करने में वह खुद शामिल था तो उसे भी कम से कम 3 साल से 10 साल तक की सजा होगी इसके साथ-साथ एक करोड रुपए का जुर्माना देना होगा।

इस कानून का प्रमुख उद्देश्य

लोक परीक्षा प्रणाली में अनुचित साधनों की रोकथाम करना है इस विधेयक को 7 फरवरी 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था अब इसे पारित कर दिया गया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जानकारी दी गई थी कि प्रश्न पत्र लीक रोकने और नकल विहीन परीक्षाओं को कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इसी साल लोक परीक्षा संबंधी कानून पारित कर दिया गया है इसके अंतर्गत कई बड़े प्रावधान किए गए हैं इन सभी प्रावधानों को परीक्षाओं में बारीकी से अमल में लाया जाएगा और उनके इस बयान के अगले दिन ही प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर लोक परीक्षा कानून 2024 की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

Sharing Is Caring:

We are passionate to provide you fresh and authentic content regularly. We always share the accurate insights to our readers. We have 10+ year experience in online media & Education fields. Feel free to contact Up Sarkari Help - upsarkarihelp@gmail.com