Ladki Ki Shadi Ke Liye Sarkari Yojana 2024: सरकार द्वारा महिलाओं और बेटियों के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार गरीब लड़कियों की पढ़ाई से लेकर शादी तक की कई योजनाएं चलाती है इस कड़ी में एक शादी अनुदान योजना भी है इस योजना के अंतर्गत लड़की की शादी के लिए 51000 की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा लड़की की शादी में दी जाती है।
Ladki Ki Shadi Ke Liye Sarkari Yojana 2024
अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य हैं तो यह खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश सरकार गरीब लड़कियों की पढ़ाई से लेकर शादी तक की योजनाओं का संचालन करती है इन्हीं सरकारी योजनाओं में एक योजना शादी अनुदान योजना है इस योजना के अंतर्गत सरकार लड़की की शादी के लिए 51000 की आर्थिक मदद देती है जिसमें से ₹35000 लड़की के खाते में बाकी ₹10000 घर गृहस्थी के सामान के लिए और ₹6000 टेंट के लिए सरकार द्वारा दिए जाते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के अंतर्गत गरीब लड़कियों की शादी के लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है इस योजना का लाभ विधवा अनाथ और तलाकशुदा महिलाएं भी उठा सकती हैं इस योजना की खास बात यह है की शादी अनुदान योजना का लाभ एक परिवार से अधिकतम दो लड़कियों को दिया जा सकता है हालांकि इस योजना के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी हैं जैसे दूल्हा दुल्हन दोनों उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी होने के साथ-साथ गरीबी रेखा के नीचे होने चाहिए उनके परिवार की वार्षिक आय 46000 ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए 56000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जरूरी है।
- वर वधु का आधार कार्ड
- वर वधु का वोटर आईडी कार्ड
- शादी का प्रमाण पत्र
- शादी का कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक डिटेल
- दूल्हा दुल्हन की फोटो आदि।
आवेदन कैसे करें
- इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं यहां
- नए पंजीकरण पर जाकर आधार नंबर और कैप्चा कोड भरकर वेरिफिकेशन करें
- ओटीपी दर्ज करने के बाद आवेदन फार्म खुल जायेगा
- आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी भर दें
- अपना आवेदन फॉर्म भरने के बाद सबमिट कर दें
- जानकारी दे दें कि आवेदन केवल शादी की तारीख से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक किए जा सकते हैं।
- विवाह की तारीख से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक किए जा सकते हैं इससे पहले इस के बाद में आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किए जाते हैं।
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