Teacher Recruitment News: 25000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी के लिए बुरी खबर है पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया है इन सभी शिक्षकों से ब्याज समेत वेतन की वसूली किए जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
पश्चिम बंगाल में 2016 में हुई शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने एक बहुत ही अहम आदेश दिया है जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाए और उसे समय नियुक्त किए गए सभी शिक्षकों से वेतन की ब्याज समेत रिकवरी की जाए इसके लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह का समय दिया है हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद लगभग 25000 से अधिक सरकारी शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है।
क्या है पूरा मामला
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2016 में लगभग 25753 पदों पर शिक्षकों की भर्ती निकली थी पूरे प्रदेश भर में शिक्षकों की तैनाती की गई शिक्षक भर्ती में जमकर पैसे का खेल चला और इन भर्तियोों के लिए 5 लाख से 20 लख रुपए तक रिश्वत ली गई बाद में इसे शिक्षक भर्ती घोटाले का नाम दे दिया गया इस मामले में पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में रिट दाखिल की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इन सभी नौकरियां को रद्द कर दिया है यह आदेश न्यायाधीश देवांशु बसाक और न्यायाधीश मोहम्मद शब्बीर राशिद की खंडपीठ ने सुनाया है जो लोग लंबे समय से अवैध तरीके से यह नौकरी कर रहे थे उन सबको ब्याज समेत सैलरी लौटना होगी ।
हाई कोर्ट ने जारी किए निर्देश
हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में तैनात पूरा पैनल रद्द कर दिया है साथ ही कोर्ट ने इसके लिए जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि 4 सप्ताह के अंदर इसकी जानकारी दें।
बता दें 2016 में चार तरह की भर्ती निकल गई थी जिसके अंतर्गत ग्रुप सी और ग्रुप डी 9वीं 10वीं तथा 11वीं 12वीं शामिल थी कोर्ट ने इस पूरे पैनल को निरस्त कर दिया है और सभी शिक्षकों को वेतन वापसी का आर्डर दिया है साथ ही कोर्ट ने इन सभी शिक्षकों को 6 सप्ताह के भीतर वेतन वापस करने का आदेश पारित किया है।