UP Viklang Pension Yojana: वर्तमान में देश में विभिन्न वर्गों हेतु कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं ऐसी ही एक योजना विकलांगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु चलाई जाती है ऐसे में सरकार विकलांगों को हर प्रकार की सहायता प्रदान कर रही है सरकार सहायता सरकारी योजना के रूप में करती है इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है।
UP Viklang pention Yojana
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश |
योजना का लाभ योजना | प्रत्येक माह पेंशन |
योजना के लिए पात्रता | सभी विकलांग लाभार्थी |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन |
ऑफिशियल वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
अगर आप उत्तर प्रदेश के स्थाई नागरिक हैं और आप विकलांग हैं तो आपको इस योजना में आवेदन अवश्य करना चाहिए क्योंकि इस योजना के अंतर्गत विकलांग लोगों को ₹1000 प्रतिमाह और कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को ₹3000 प्रतिमाह दिए जाते हैं इस योजना में केवल 18 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु वाले विकलांग नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं सरकार द्वारा दी जाने वाली इस आर्थिक सहायता से विकलांग अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं।
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं को प्राप्त होगा जिनके नाम बीपीएल सूची में शामिल हैं अगर आप इस योजना में आवेदन करने के इच्छुक हैं तो ऐसे में आपको प्रदेश का सामाजिक कल्याण विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना पड़ेगा आप इस योजना में तभी आवेदन करें जब आपकी विकलांगता 40% या फिर उससे अधिक हो ऐसा इसलिए क्योंकि तभी आपको इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना है क्योंकि विकलांग नागरिक अपनी आजीविका के लिए कोई कार्य नहीं कर पाते विकलांग नागरिक पूर्ण रूप से अपने परिवार पर निर्भर रहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात को समझ कर जन कल्याणकारी योजना उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है इस योजना के तहत सरकार अपने राज्य के विकलांगों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
योजना के लाभ
इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार विकलांगों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
इस योजना के अंतर्गत विकलांग लोगों को ₹1000 प्रतिमाह एवं कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को₹3000 प्रतिमाह देगी।
विकलांग नागरिक अपना जीवन सही से बिता सके इसके लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है।
सरकार केवल उन्हीं विकलांगों को इस योजना का लाभ देगी जिनकी विकलांगता 40%है या उससे अधिक है।
इस योजना के अंतर्गत सरकार जो भी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी वह आर्थिक सहायता सीधा विकलांग नागरिकों के खाते में ट्रांसफर होगा।
पात्रता
इस योजना में आवेदन करने वाला नागरिक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए आवेदक की वार्षिक आय 56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए अगर किसी विकलांग नागरिक को इस योजना का लाभ लेना है तो ऐसे में उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए अगर किसी विकलांग को इस योजना का लाभ लेना है तो ऐसे में उसकी विकलांगता 40% या फिर उससे अधिक होनी चाहिए।
अगर विकलांग नागरिक पहले से किसी और पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो ऐसे में उसकी इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त होगा अगर विकलांग नागरिक के पास तीन पहिया वाहन या फिर चार पहिया वाहन तो ऐसे में उस विकलांग नागरिक को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा अगर विकलांग नागरिक सरकारी कर्मचारी है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त होगा।
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में आवेदन करने हेतु आवेदक को निम्न दस्तावेजों का संलग्न करना होगा जैसे आय प्रमाण पत्र,आयु प्रमाण पत्र ,विकलांग प्रमाण पत्र ,बैंक अकाउंट पासबुक ,मोबाइल नंबर ,निवास प्रमाण पत्र ,पासपोर्ट साइज फोटो ,आधार कार्ड ,निवास प्रमाण पत्र और पहचान पत्र इत्यादि।
आवेदन प्रक्रिया
विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए निम्न नियमों का पालन करना होगा सबसे पहले सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जैसे ही आप आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा होम पेज पर ही आपको चार विकल्प देखने को मिल रहे होंगे उन चार विकल्पों में से अंतिम विकल्प जो दिव्यांग पेंशन का होगा उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। इस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं।