B.ED VS BTC : B.Ed डिग्री धारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हाईकोर्ट द्वारा निरस्त कर दी गई है इसके साथ ही बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों की पुनरीक्षित सूची बनाने के लिए नया आदेश जारी किया गया है राज्य शासन ने विज्ञापन जारी कर सहायक शिक्षक के पदों पर बीएड डिग्री धारकों को भी मान्यता प्रदान की थी जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी।
छत्तीसगढ़ राज शासन द्वारा 4 में 2023 को सहायक शिक्षक के पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था जारी किए गए विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता में डीएड के साथ बीएड को भी मान्यता प्रदान की गई थी पर इसके खिलाफ डीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सहायक शिक्षक के रूप में केवल डीएड डिग्री ही मान्य की गई है B.Ed डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए आयोग घोषित किए गए हैं लिहाजा सहायक शिक्षक भर्ती में जो सेवा भर्ती नियम शर्ते और विज्ञापन को निरस्त कर दिया जाए सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों की पोस्टिंग व चयन हेतु की जा रही काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी जिसे बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अंतरिम आदेश
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभ्यर्थियों का पक्ष सुनकर काउंसलिंग में बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों को शामिल करने व नियुक्ति देने के निर्देश देते हुए अंतरिम राहत प्रदान किया था पर साथी यह स्पष्ट कर दिया था की नियुक्ति और चयन हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)हाई कोर्ट ने सुनाया फाइनल जजमेंट
29 फरवरी 2024 को इस मामले की सुनवाई अंतिम रूप से की गई हाई कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया था आज फैसला ओपन कोर्ट में सुनते हुए हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री को सहायक शिक्षक के पदों के लिए अवैध माना है साथ ही जिन बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति सहायक शिक्षक के पदों पर हो चुकी है उन्हें भी सेवा से बाहर करने के निर्देश जारी कर दिए हैं साथ ही रिक्त हुए पदों पर डीएलएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों की सूची जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। और बीएड की खाली हुई सीटों के स्थान पर B.Ed अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु पूर्ण विकसित सूची बनाने के आदेश जारी किए गए हैं।
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